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हाईकोर्ट के आदेश पर पचरुखिया बाजार में चलाया गया अतिक्रमण हटाव।

औरंगाबाद से चितरंजन कुमार की रिपोर्ट।

औरंगाबाद जिले के हसपुरा प्रखंड के पचरूखिया बाजार में हाईकोर्ट के आदेश से पर गुरुवार को अतिक्रमण हटाव चलाया गया।

जैसे ही हसपुरा सीओ कौशल्या कुमारी, हसपुरा थानाध्यक्ष नरोत्तम कुमार के साथ दर्जनों पुलिस बल व जेसीबी के साथ पचरूखिया बाजार पहुंचे तो अतिक्रमणकारियों में हड़कंप सा मच गया।

इस दौरान सीओ कौशल्या कुमारी ने बताया कि 45 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण करने को लेकर हाईकोर्ट से अतिक्रमण मुक्त करने का आदेश आया था। हाईकोर्ट के आदेश के आलोक में अतिक्रमणकारियों के खिलाफ कारवाई करते हुए अतिक्रमण को हटाया गया है। वहीं उन्होंने बताया की हाईकोर्ट में नारायण शर्मा ने अतिक्रमण याचिका दायर की थी।
इस दौरान श्याम नारायण साव, रामनारायण साव, नाथुन साव, तिलेश्वर साव, चंदन कुमार, दीपा चौधरी, चन्दर चौधरी, लक्षमन पासवान, सूर्यदेव पासवान, रामेश्वर साव सहित अन्य लोगों का अतिक्रमण कर बनाया गया मकान मापी के बाद तोड़ दिया गया। यह सभी मकान पचरूखिया बाजार के देवहरा रोड़ में अवस्थित था। इन मकानों में फ्रौन्ट पर कुंदन इलेक्ट्रीक, गोविंदा ट्रेभल्स, अंकित कम्प्यूटर, महेंद्र गैस वेल्डिंग, सतेन्द्र हार्डवेयर, प्रताप वस्त्रालय, मनोज किराना स्टोर, गुडु इलेक्ट्रॉनिक, भाकपा माले कार्यालय मकान के अलावा अन्य अतिक्रमणकारियों को हटाया गया।

इस दौरान सीओ कौशल्या कुमारी बताते हैं कि पिछले काफी दिनों से हाईकोर्ट में नारायण शर्मा बनाम श्याम नारायण साव, रामनारायण साव सहित 45 लोगों के खिलाफ अतिक्रमण का मामला चल रहा था। अतिक्रमण हटाने का फैसला के बाद सभी अतिक्रमणकारियों को नोटिस दिए जाने के बाद कारवाई की गई

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